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ओडिशा :हर दरवाजे पर कानूनी सहायता के लिए Madhubabu Aain सहायता योजना

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ओडिशा सरकार ने पंचायत स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए Madhubabu Aain सहायता योजना शुरू की है। Madhubabu Aain योजना को ओडीशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा 24 दिसम्बर 2016 को शुरू किया गया था और इसके साथ ही इस योजना को अपने राज्ये के गरीबों के लिए समर्पित भी किया गया है।

Madhubabu Aain सहायता योजना का उद्देश्य

Madhubabu Aain योजना का उद्देश्य समाज के गरीबों लोगो को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करना है। इस योजना को राज्य भर में जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर ले जाने का लक्ष्य है। इस योजना के द्वारा लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनकी रक्षा करना और उनके कानूनी अधिकारों में सुधार करना है।

राज्य सरकार की Madhubabu Aain योजना के सहायता केन्द्र पंचायत कार्यालय में या राजीव गांधी सेवा केन्द्र में होंगे जिससे कि गरीबों के कानूनी विवादों निपटाए जा सके। सरकार द्वारा हर शनिवार या फिर प्रति माह माह में अधिकतर चार दिन ‘Sahayata Sibir’ संगठित होगी जिससे कि अधिकतम ग़रीबो, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, गांवों के पुराने पीड़ित लोगों के कानूनी विवादों को ख़तम किया जा सके।

Madhubabu Aain सहायता योजना के तहत 500 रुपये प्रति मुलाकात के हिसाब से वकीलों को फीस मिलेगी। जबकि कानूनी सेवक के महकमे PEOs (पंचायत कार्यकारी अधिकारी / ग्राम रोजगार सेवक) के लिए 150 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

Madhubabu Aain सहायता योजना की विशेषताएँ

  1. महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता
  2. गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता।
  3. पंचायत कार्यालयों या “भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों” में “Sahayata Sibir”।
  4. एक महीने में चार दिन, शनिवार या रविवार।
  5. वकीलों को 500 रुपये प्रत्येक मुलाकात के लिए भुगतान।
  6. 150 रुपये का पुरस्कार कानूनी सेवक के महकमे PEOs (पंचायत कार्यकारी अधिकारी / ग्राम रोजगार सेवक) के लिए।

Objectives Of Madhubabu Aain Sahayata Yojana

  • मधुबाबु ऐन योजना के तहत समाज के गरीब नागरिकों को फ्री क़ानूनी मदद प्रदान करना तथा उन्हें न्याय दिलाने में सहायता करना है। इस योजना के तहत राज्य भर में ज़मीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर ले जाने का उद्देश्य है।
  • इस योजना के तहत नागरिकों को उनके क़ानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनके क़ानूनी अधिकारों में बेहतर सुधार तथा उनकी सुरक्षा करना है।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार मदद केंद्र पंचायत में या राजीव गांधी सेवा केंद्र में होंगे। जिसके तहत ग़रीबों को क़ानूनी विवादों से निपटाया जाएँ। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक शनिवार या हर महीने चार दिन सहायता सिबिर संगठित होंगे। इस योजना के तहत जिससे की ज्यादातर महिलाओं, पिछड़े वर्गों, ग़रीबों तथा गावों के पुराने पीड़ित नागरिकों के कानूनी विवादों को बिलकुल ख़त्म किया जा सके।
  • इस योजना के तहत 500 रूपये प्रत्येक मुलाकात के हिसाब से वकीलों की फीस दी जाएगी। इस योजना के तहत जबकि क़ानूनी सेवक के महकमे के लिए 150 रूपये का ही भुगतान किया जायेगा।

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