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मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना 2019

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मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा राज्य में बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के लिए युवा स्वाभिमान योजना को प्रारंभ किया गया है। योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगार युवाओं कोशल विकास के लिए योग्यता अनुसार स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जायेगी। योजना के तहत वर्ष में 100 दिन रोज़गार की गारंटी प्रदान की जायेगी। इसके लिए बेरोजगार युवाओं को योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

पंजीकृत युवाओं को 100 दिन रोज़गार के साथ -साथ कौशल विकास की ट्रेनिंग भी दी जायेगी। योजना के नियमानुसार ट्रेनिंग से सम्बंधित ट्रेड में हीं युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। इस रोज़गार के बदले प्रत्येक महीने युवाओं को रूपए 4,000 बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक वर्ष आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन की स्वीकृति युवाओं की पात्रता एवं निर्धारित संख्या के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर सुनिश्चित की जायेगी। आइये जाने योजना पूरी जानकारी।

म. प्र. युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य

योजना का लक्ष्य राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोज़गार प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। इसके लिए राज्य के 21-30 आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को व्यवसायिक कौशल का विकास करना सुनुश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन यापन के लिए वर्ष में 100 दिनों तक रोज़गार की गारंटी के साथ हीं रूपए 4,000 मासिक बेरोज़गारी भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवाओं की पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं।

म. प्र. युवा स्वाभिमान योजना की पात्रता

  • युवा मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र का निवासी हो।
  • 21-30 वर्ष के आयु वर्ग के युवा योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
  • बेरोजगार युवाओं के परिवार की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से रूपए 2 लाख से कम होनी चाहिए।
  • मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • मनरेगा कार्ड धारी नहीं होना चाहिए।
  • प्रदेश के शहरी क्षेत्र के सभी वर्गों के बेरोजगार युवा योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना में निर्धारित संख्या के आधार पर योग्यता अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
  • आधार कार्ड होना आवश्यक होगा।
  • बैंक अकाउंट आधार कार्ड लिंक्ड होना आवश्यक होगा।
  • योजना के तहत बेरोज़गारी भत्ता के लिए निर्धारित कौशल विकास कार्य में 33% एवं ट्रेनिंग में 70% पर उपस्थिति होने पर हीं स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा।

म. प्र. युवा स्वाभिमान योजना आवेदन हेतु दस्तावेज़

  • आवेदक को शहरी क्षेत्र के निवासी होने का स्वप्रमाण पत्र देना होगा।
  • मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
  • जन्म प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • दिव्यांग होने की दशा में दिव्यांग प्रमाण पत्र।
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र।
  • बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र।
  • आधार लिंक्ड बैंक खाते की पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी।
  • दो पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो।
म. प्र. युवा स्वाभिमान योजना का क्रियान्वयन
  • योजना के संचालन के लिए सम्बंधित नगरीय निकाय नोडल एजेंसी का काम करेगी।
  • नगरीय निकाय में उपस्थित पात्र युवाओं को कार्यों एवं ट्रेनिंग के लिए ट्रेड के चयन हेतु दो विकल्प प्रदान किये जायेंगे – i) नगरीय निकाय द्वारा सूचीबद्ध किये हुए कार्यों जैसे -संपत्ति कर वसूली, संपत्ति कर सर्वे, जल कर वसूली, निर्माण कार्य में श्रमिक कार्य आदि में से चयन का विकल्प और (ii) कौशल विकास के लिए ट्रेड के चयन का विकल्प जिसमें आवेदक अपना करियर बनाना चाहता हो।
  • चयनित ट्रेड के तहत युवक/युवतियों को सौंपे गए कार्य की 10 दिनों तक कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • इसके पश्चात शेष 90 दिनों तक 4 घंटे कौशल विकास ट्रेनिंग एवं 4 घंटे ट्रेड से सम्बंधित कार्य करना होगा।
  • कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्य मध्य प्रदेश रोज़गार निर्माण एवं कौशल विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।
  • कार्य के बदले प्रत्येक माह के अंत में रूपए 4,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड की राशि युवाओं के आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
म. प्र. युवा स्वाभिमान योजना पंजीकरण प्रक्रिया
  • योजना के तहत 12 फरवरी 2019 से आवेदन आमंत्रित किया गया था। 21फरवरी 2019 से प्रशिक्षण कार्य शुरू हो चुकी है।
  • यदि आप इस वर्ष के लिए योजना में आवेदन नहीं कर सके हैं। तो आप अगले वर्ष 2020 में आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन के लिए युवा स्वाभिमान योजना वेब पोर्टल लिंक पर क्लिक करना होगा।

  • फॉर्म भरने से पहले किस कार्य या ट्रेड में आपको ट्रेनिंग लेना है। उसकी जानकारी के लिए कार्य की उपलब्धता विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • इस पेज में अपने जिले के नाम एवं अपने नगर का नाम चयन करने के बाद कार्य का चयन करना होगा।
  • इसके बाद पंजीकरण करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर पंजीकरण फॉर्म खुल कर आ जाएगा।
  • फॉर्म भरने और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की सेव की हुई फाइल अपलोड करने के बाद आपके द्वारा फॉर्म में दर्ज किये गए नंबर पर मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए ओटिपी (OTP) का मेसेज आएगा।
  • आपको OTP विकल्प भरने के बाद कैप्त्चा कोड लिखना होगा। फिर ओटिपी सत्यापित करें विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद पंजीकरण पूरा होने का मेसेज प्राप्त होगा। इसके बाद पंजीकरण फॉर्म के साथ पंजीकरण क्रमांक संख्या लिखा होगा। इस संख्या को आपको नोट कर लेना होगा।
  • इस संख्या का प्रयोग करके आप आवेदन की स्थिति की जाँच ऑनलाइन कर सकेंगे।
  • इसके बाद आपको पंजीकरण फॉर्म का प्रिंट आउट निकलकर अपने पास रखना होगा।
  • पंजीयन के 10 दिन के अन्दर आपके मोबाइल पर आवेदन स्वीकृति का मेसेज प्राप्त हो जाएगा।
  • आपको पंजीकृत फॉर्म की फोटोकॉपी अपने साथ लेकर ऑनबोर्डिंग स्थल पर जाना होगा। उसी समय आपको कार्य के ट्रेड एवं उससे सम्बंधित कार्य का आवंटन किया जाएगा।
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