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म.प्र. युवा वैज्ञानिक एवं आईटी रोज़गार ऋण योजना

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म.प्र. युवा वैज्ञानिक एवं आईटी रोज़गार ऋण योजना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा वर्ष 2020 से युवा वैज्ञानिक एवं आईटी रोज़गार ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है। इस योजना को सूचना प्रौधोगिक विभाग एवं सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग विभाग के सम्मिलित प्रयास से क्रियान्वित किया जाएगा। योजना के तहत युवा वैज्ञानिक एवं आईटी क्षेत्र से जुड़े एक लाख युवाओं को रोज़गार स्थापित करने के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा योजना को लागू करने का उद्देश्य प्रदेश में विज्ञानं से सम्बंधित नए शोध को बढ़ावा देना एवं आईटी के क्षेत्र से सम्बंधित उद्योगों की संख्या में वृद्धि करना है। जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों। युवा उद्यमी की संख्या में वृद्धि होने से प्रदेश में रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे बेरोजगारी की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। योजना के तहत कम ब्याज दर पर अधिकतम 5 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध होगी। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की अब तक की जानकारी।

म.प्र. युवा वैज्ञानिक एवं आईटी रोज़गार ऋण योजना की पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहए।
  • पहले से लिए गए कर्ज को चुकाने के बाद हीं योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त हो सकेगा।
  • सूचना प्रौधोगिकी एवं विज्ञान अनुसन्धान क्षेत्र में अनुभव होना आवश्यक होगा।

म.प्र. युवा वैज्ञानिक एवं आईटी रोज़गार ऋण योजना की विशेषताएं 

  • योजना के तहत विज्ञान अनुसन्धान और सूचना प्रौधोगिकी के क्षेत्र में विनिर्माण या सेवा उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त हो सकेगा।
  • योजना के तहत रियायती ब्याज दर पर ऋण अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त होगी। अर्थात यदि पाँच वर्ष की सीमा के अन्दर ऋण नहीं चुकाया गया। तो शेष ऋण को बैंक की सामान्य ब्याज दर से चुकाना होगा।
  • योजना के तहत ऋण लेने पर ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी और ऋण चुकाने की गारंटी प्रदेश साकार द्वारा दिया जाएगा।
    युवाओं का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा।
  • युवा वैज्ञानिक एवं आईटी रोज़गार ऋण योजना के तहत एक लाख युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

म.प्र. युवा वैज्ञानिक एवं आईटी रोज़गार ऋण योजना आवेदन

अभी योजना की केवल घोषणा की गयी है योजना वर्ष 2020 के जनवरी माह से लागू होने की संभावना है।
योजना में आवेदन के दिशा -निर्देश लागू होते हीं आवेदन की जानकारी देखते रहे।

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