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असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

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जबलपुर। असंगठित श्रमिकों के हितार्थ 60 वर्ष की आयु उपरांत पेंशन प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित कामगार जैसे- बीडी श्रमिक, खदान श्रमिक, रिक्शा चालक, चर्मकार, धोबी, हम्माल, खेतिहर मजदूर, फेरीवाला, दर्जी, घरेलू कामगार, पान वाले, छोटी दुकान वाले इत्यादि इसी तरह के अन्य कामगार जो कि आयकर दाता न हो तथा मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो एवं ईपीएफ, एनपीएस तथा ईएसआई के सदस्य नहीं हों वे निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पंजीयन कराकर योजना में भाग ले सकते हैं।

श्रमिक द्वारा एक निश्चित अंशदान मासिक रूप में कराया जायेगा एवं इस योजना में केन्द्र सरकार

श्रमिक के साथ बराबर का योगदान करेगी एवं 60 वर्ष की आयु उपरांत 36,000 रुपए वार्षिक निश्चित पेंशन अंशदाता को आजीवन प्रदान की जावेगी। असंगठित कामगार को पंजीयन हेतु अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं नामिनी का आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य होगा।

कल्याण आयुक्त (के.), पीसी परमार श्रम कल्याण संगठन जबलपुर के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की यह योजना गरीब असंगठित कामगारों के हितार्थ है एवं यह योजना असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु उपरांत आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ वृद्धावस्था में वित्तीय सहयोग एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। अत: समस्त असंगठित कामगार भाई-बहनों से अपील है कि जो भी इस योजना की योग्यता पूर्ण करते हैं वे इस योजना में अपना पंजीकरण अवश्य करावें एवं भारत सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठावें।

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