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क्या है दूसरे राज्य में आरोपी को गिरफ्तार करने के नियम?

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पंजाब पुलिस के दिल्ली में भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के मामले में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस ने कानून के उल्लंघन का हवाला देकर पंजाब पुलिस पर अपहरण का मामला दर्ज किया है, वहीं हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस को रोककर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया।आइये जानते हैं कि दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के क्या नियम है और पंजाब पुलिस पर मामला क्यों दर्ज हुआ है।

क्या है दूसरे राज्य में गिरफ्तारी का नियम?
राजस्थान के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) अंशुमन भोमिया ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 48 के तहत किसी भी राज्य की पुलिस अपने यहां दर्ज मामले में आरोपी को भारत के किसी भी राज्य से बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए पुलिस को स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देनी होती है। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर वह मदद मांग सकती है।

क्या बिना सूचना दिए भी गिरफ्तारी कर सकती है पुलिस?
DIG भोमिया ने बताया कि यदि गिरफ्तार करने वाली पुलिस को स्थानीय पुलिस पर भरोसा न हो या फिर सूचना लीक होने का अंदेशा हो तो बिना सूचना दिए भी गिरफ्तार कर सकती है। इस स्थिति में पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिजन या रिश्तेदारों को उसे गिरफ्तार करने और उसके कारणों की जानकारी देना आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि सूचना नहीं देने की स्थिति में पुलिस को धारा 57 के तहत ट्रांजिट रिमांड लेना होता है।

क्या होता है ट्रांजिट रिमांड?
DIG भोमिया ने बताया कि किसी भी राज्य की पुलिस के दूसरे राज्य में स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना गिरफ्तारी करने पर आरोपी को अपने साथ लाने के लिए स्थानीय कोर्ट में पेश करना होता है। उन्होंने बताया कि कोर्ट आरोपी के संबंधित राज्य में पहुंचने में लगने वाले समय सहित अन्य स्थितियों को देखकर ट्रांजिट रिमांड जारी करता है। इसके बाद संबंधित पुलिस ट्रांजिट रिमांड के आधार पर कई राज्यों से गुजरते हुए आरोपी ला सकती है।

किस स्थिति में जरूरी होता है ट्रांजिट रिमांड?
DIG भोमिया ने बताया कि यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद यात्रा समय को घटाकर 24 घंटे में अपने जिले में सक्षम कोर्ट में आरोपी को पेश कर सकती है तो ट्रांजिट रिमांड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर सूचना देना जरूरी है।

क्या गिरफ्तार करने वाली पुलिस पर दर्ज हो सकता है अपहरण का मामला?
DIG भोमिया ने बताया कि यदि दूसरे राज्य में गिरफ्तारी करने वाली पुलिस नियमों का पालन नहीं करती है तो संबंधित पुलिस को उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करने का अधिकार होता है। हालांकि, इसमें स्थानीय पुलिस के पास कार्रवाई करने वाली पुलिस के कानूनों का उल्लंघन करने के संबंध में मजबूत साक्ष्य होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदि पंजाब पुलिस ने बिना सूचना और ट्रांजिट रिमांड के कार्रवाई की है तो FIR हो सकती है।

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