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सड़क हादसे में घायलों की मदद करके आप नहीं फंसेंगे, जानिए क्या है नया नियम

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सड़क दुर्घटना के शिकार पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को अब अस्पताल या पुलिस अधिकारियों द्वारा कानूनी दलदल में फंसा कर नहीं रखा जा सकता है। नए नियम के मुताबिक, अब सड़क दुर्घटना में शिकार पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को अपनी पहचान उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने संकट में मदद करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए नियम को अधिसूचित (Notifies) कर दिया है। नए नियम में Good Samaritans को अधिकार दिया गया है। Good Samaritans के लिए नियमों में अधिकार की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।

अब कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति नाम, पहचान, पता या ऐसे किसी भी व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने के लिए एक Good Samaritans को मजबूर नहीं करेगा। हालांकि, वह स्वेच्छा से कोई जानकारी देने का विकल्प चुन सकता है।

साथ ही नियम में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सार्वजनिक और प्राइवेट अस्पताल एंट्री द्वार या अन्य विशिष्ट स्थान पर और अपनी वेबसाइट पर हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में एक चार्टर प्रकाशित करेगा और अधिनियम और बनाए गए नियम के तहत Good Samaritans के अधिकारों को बताएंगे।

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस मामले में गवाह बनने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें उसने एक Good Samaritans के रूप में काम किया है, तो उसे इस नियम के प्रावधानों के अनुसार जांच की जाएगी, जिसके लिए नियमों में विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर Good Samaritans के व्यक्तिगत सूचना का खुलासा और इससे संबंधित अन्य मामलों के लिए Good Samaritans से पूछताछ या जांच कर सकती है। मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019) ने एक नई धारा 134 A, यानी गुड स्मार्टियन का संरक्षण (Protection of good Samaritans) जोड़ा गया है।

धारा 134 A यह बताता है कि एक Good Samaritans मोटर वाहन से जुड़े किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मृत्यु या मृत्यु के लिए किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जहां आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते समय कार्रवाई करने में असफल रहने या कार्रवाई करने में Good Samaritans की लापरवाही के कारण ऐसी चोट या मृत्यु हुई है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है।

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